जयपुर. प्रमुख सचिव डॉ. आर वेंकटेश्वर ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को आदेश जारी किए है कि राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 के तहत गंगापुर सिटी के डीएस साइंस एकेडमी को दी गई मान्यता वापस लेने की कार्रवाई की जाए. साथ ही इसके खिलाफ आने वाली शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं करने वाले दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई कर विभाग को रिपोर्ट दें.
गंगापुर सिटी के निजी स्कूल की मान्यता निरस्त, प्रमुख सचिव ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को कहा
अभिभावकों से धोखाधड़ी और अनियमितताएं करना एक निजी स्कूल की मान्यता पर फिर भारी पड़ गया. शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने अब खुद इस निजी स्कूल की मान्यता निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है.
गौरतलब है कि प्रमुख सचिव को पिछले दिनों से स्कूल में डमी एडमिशन देने, स्कूल में ही कोचिंग चलाने, टैक्स का नुकसान करने सहित कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी. अभिभावक का कहना है कि एडमिशन के लिए झूठे तथ्य रखे जाते थे. मिली शिकायतों के बाद पिछले दिनों जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय से इस मामले की जांच कराई गई, जिस पर जांच अधिकारी ने 1193 पेज की जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव को पेश की है.
रिपोर्ट में कई प्रकार की अनियमितताओं के चलते स्कूल प्रबंधन को दोषी पाया गया. विभाग से इस स्कूल की मान्यता वापस लिए जाने की सिफारिश की गई है. इसके बाद प्रमुख सचिव ने स्कूल को अपना पक्ष रखने के लिए 17 जून को बुलाया था, जिसमें स्कूल प्रबंधन अपने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया. ऐसे में विभाग ने मान्यता वापस लेने का निर्णय कर लिया.