जयपुर.राज्य उपभोक्ता आयोग ने एचपीसी कंपनी और श्रावणी गैस एजेंसी को निर्देश दिया है कि परिवादी राम सिंह और उसके बेटे को आग लगने से परिवादी की पत्नी राजाबाला की मौत पर 11 लाख रुपए साथ ही परिवादी सुनीता कंवर और उसके बच्चों को उसके पति धर्मेन्द्र की मौत पर 40 लाख रुपए की जुर्माना राशि दें. इसके साथ ही जुर्माना राशि पर परिवाद दायर करने की तारीख 7 दिसंबर 2012 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाए.
सिलेंडर में आग लगने से मौत, कंपनी पर 51 लाख का जुर्माना
राज्य उपभोक्ता आयोग ने शुक्रवार को हरमाड़ा इलाके के रामसिंह व अन्य की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए एचपीसी और श्रावणी गैस एजेंसी पर 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. सात साल पहले गैस सिलेंडर में आग लगने से दो लोगों की मौत के मामले में आयोग ने आदेश दिया.
बता दें कि परिवाद में कहा गया कि उन्होंने श्रावणी गैस एजेंसी से एचपीसी कंपनी का गैस कनेक्शन लिया था. जिसमें 8 मई 2012 को गैस सिलेंडर में रिसाव होने पर गैस एजेंसी को शिकायत की थी. एजेंसी ने मैकेनिक कन्हैया को जांच के लिए घर भेजा था. जिसके जांच और लापरवाही के बाद रिसाव तेज हो गया और चूल्हा जलाने पर सिलेंडर में आग लग गई. जिसके बाद आग लगने से परिवार के दो लोगों की मौत हो गई.
आयोग ने आदेश में कहा कि इस मामले में गैस सिलेंडर दोषपूर्ण हो सकता था. लेकिन गैस एजेंसी के कर्मचारी की भी गलती थी. जिससे मामले में कंपनी व एजेंसी दोनों जिम्मेदार हैं.