जयपुर. जाली नोट मामलों की विशेष अदालत ने घरेलू हिंसा से जुडे़ मामले में कहा है कि यदि अपील के दौरान केस की परिस्थितियों में बदलाव होता है, तो उसे ध्यान में रखकर आदेश पारित किया जा सकता है. इसके साथ ही अदालत ने प्रकरण में सैन्यकर्मी को आदेश दिए हैं कि वह अपनी पत्नी को 40 हजार रुपए मासिक गुजारा भत्ता अदा करे और उसके साथ हिंसा कारित नहीं करे. अदालत ने यह आदेश पारुल मिश्रा की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए.
अपील में कहा गया कि उसका सैन्यकर्मी मृत्युंजय कुमार के साथ वर्ष 2023 में विवाह हुआ था. इसके दो साल बाद उनके बेटा हुआ. उसका पति उनके साथ घरेलू हिंसा करता है. वहीं निचली अदालत में भरण पोषण का प्रार्थना पत्र पेश करने पर अदालत ने 30 अगस्त, 2018 को आदेश पारित कर माना कि अपीलार्थी को आर्मी एक्ट व आर्मी रूल्स के तहत सैन्यकर्मी पति के वेतन का 27.5 फीसदी मिल रहा है. ऐसे में उसे भरण पोषण दिलाना उचित नहीं है.