जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह को राहत दी है. कोर्ट ने धौलपुर के मथुरा गेट थाने में दर्ज धोखाधड़ी की एफआईआर में निचली अदालत की ओर से शोभारानी के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगाई है. जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश शोभारानी की आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर अली नकवी ने अदालत को बताया कि 13 जनवरी 2017 को श्याम बाबू शर्मा नाम के व्यक्ति ने एक कंपनी के निदेशकों के खिलाफ धोखाधड़ी को लेकर शिकायत दी थी. इस पर मथुरा गेट थाना पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 120बी में मामला दर्ज किया. वहीं जांच के बाद पुलिस ने याचिकाकर्ता के पति बनवारी लाल कुशवाहा के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया. इसके अलावा पुलिस ने करीब एक दर्जन लोगों के खिलाफ जांच लंबित रखी. वहीं निचली अदालत ने 18 अक्टूबर 2022 को आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लेते हुए याचिकाकर्ता के खिलाफ भी प्रसंज्ञान लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए.