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भूमि आवंटन मामले में पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल समेत अन्य के खिलाफ कोर्ट ने लिया प्रसंज्ञान - court news

जयपुर स्थित अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-7 ने भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल सहित डेढ़ दर्जन अन्य के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया है...

कोर्ट ने भूमि आवंटन मामले में पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल समेत अन्य के खिलाफ लिया प्रसंज्ञान

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Published : Jul 15, 2019, 10:15 PM IST

जयपुर . अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-7 ने भूमि आवंटन से जुड़े मामले में पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल सहित करीब डेढ़ दर्जन अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रसंज्ञान लिया है. अदालत ने यह आदेश संजय किशोर की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए.

परिवादी की ओर से वर्ष 2012 में परिवाद पेश कर कहा गया कि वर्ष 1953 में राज्य सरकार ने करीब 218 एकड़ भूमि सामूहिक कृषि कार्य के लिए किसान सामूहिक कृषि सहकारी समिति को 25 साल के लिए आवंटित की गई थी. वर्ष 1978 में यह अवधि स्वत: समाप्त हो गई.

इस समिति के सदस्यों को दरकिनार कर अन्य लोगों ने भूमि पर कब्जा जमा लिया. वहीं जेडीए ने करधनी और पृथ्वीराज नगर योजना के लिए इस भूमि में से 221 भूमि को अवाप्त किया. आरोपियों ने फर्जी दस्तावेज बनाकर भूमि पर स्वामित्व बताते हुए मुआवजे के तौर पर पंद्रह सौ मीटर की भूखंड प्राप्त कर लिए. मामले में जांच अधिकारी की ओर से 16 मई 2014 को अदालत में रिपोर्ट भी पेश की गई.

वहीं परिवादी की ओर से गत दिसंबर माह में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया कि निचली अदालत 4 साल से मामले में प्रसंज्ञान लेने के संबंध में आदेश नहीं दे रही है. इस पर अदालत ने 21 दिसंबर 2018 को निचली अदालत को 3 माह में आदेश देने को कहा था.

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