जयपुर.प्रदेश में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के पीड़ितों के लिए सहकारिता विभाग जल्द ही 181 नंबर की हेल्पलाइन सेवा शुरू करने जा रहा है. जहां पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे. सहकारिता विभाग की शुक्रवार को समीक्षा बैठक के बाद मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि बैठक में गृह निर्माण सहकारी समितियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने के साथ ही कई अहम निर्णय लिए गए है.
सहकारिता मंत्री ने की विभाग की समीक्षा सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के अनुसार हेल्पलाइन नंबर पर पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा पाएगा और साथ ही इन समितियों के खिलाफ अपनी भड़ास भी निकाल सकता है. जिससे विभाग को धोखाधड़ी करने वाली अन्य सोसाइटी की जानकारी भी हो सकेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी. सहकारिता मंत्री ने कहा कि आगामी दिनों में सभी ग्रह निर्माण सहकारी समितियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा.
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वहीं प्रदेश की 7 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीयन भी निरस्त करने के आदेश दिए गए. जिनमें शुभ, सुधन, पार्वती, दानी, अंबे, केशव और सुप्रीम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का पंजीयन निरस्त किया गया है. इस दौरान उदयलाल आंजना ने बताया कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों का निवेश केवल अपेक्स बैंक और केंद्रीय सहकारी बैंक में ही हो इसके लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे है.
जिससे कोई सोसाइटी धोखाधड़ी करती है तो उनके निवेश का धन विभाग के बैंकों में ही जमा रहे. मंत्री ने बताया कि निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रदेश में भी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट नियम बनाकर लागू किया जाएगा. सचिवालय में हुई इस बैठक में विभाग के रजिस्ट्रार सहकारिता डॉक्टर नीरज के पवन वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभय कुमार सहित विभाग से जुड़े कई आला अधिकारी मौजूद रहे.