जयपुर. जिले के सत्र न्यायालय ने रुपए के लेनदेन में महिला को गंभीर रूप से घायल करने वाले अभियुक्त रामनारायण उर्फ छोटू को 4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि जुर्माना राशि जमा नहीं कराने पर अभियुक्त को दो माह पांच दिन अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 दिसंबर, 2020 को पीड़िता संतोष देवी ने चंदवाजी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि वह सुबह बडानला में नरेगा में काम कर रही थी. इतने में वहां अभियुक्त व अन्य लोग लाठी और सरिया लेकर आ गए और उसके साथ मारपीट करने लगे. जिससे उसके सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई. इस पर उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती कराना पड़ा. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.