राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

जयपुर: नाबालिक के साथ दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

जयपुर में अदालत ने नाबालिग का अपहरण और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. यह आदेश पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने दिया है.

जयपुर जिला एवं सत्र न्यायालय

By

Published : May 30, 2019, 8:25 PM IST

जयपुर.पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रह्लाद उर्फ पप्पू धायल को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं मामले में आरोपी अजय घायल को अदालत ने फरार घोषित कर रखा है. जबकि एक अन्य आरोपी की सुनवाई बाल न्यायालय में चल रही है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ओम प्रकाश माथुर ने अदालत को बताया कि 3 जनवरी 2014 को पीड़िता स्कूल जा रही थी. रास्ते में एक युवक ने स्कूल छोड़ने के नाम पर उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और रेनवाल स्थित अपने कमरे पर ले गया. यहां उसने अपने दो साथियों को भी बुला लिया और तीनों ने मिलकर उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया. इसके बाद तीनों ने मिलकर उसे घर के पास रेलवे पटरी पर छोड़ दिया और घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी और वीडियो वायरल करने की बात कही.

इसके चलते परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी. बाद में बीमार होने पर पीड़िता ने परिजनों को अपने साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के बारे में बताया. इस पर परिजनों की ओर से किशनगढ़ रेनवाल थाने में मामला दर्ज कराया गया. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

ABOUT THE AUTHOR

...view details