जयपुर.जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने परिपक्वता अवधि के बाद भी जमा राशि नहीं देने को सेवा दोष व अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना है. इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी के एमडी व खातीपुरा ब्रांच मैनेजर को निर्देश दिए हैं कि वे परिवादी की जमा राशि 5,56,551 रुपए परिवाद दायर करने की तारीख से 9 फीसदी ब्याज सहित दें.
इसके साथ ही परिवादी को हुई परेशानी के लिए 25 हजार रुपए अलग से हर्जाने के तौर पर दे. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीना व सदस्या हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश राधेश्याम अग्रवाल के परिवाद पर दिए. आयोग ने कहा कि विपक्षी सोसायटी ने परिवादी को न तो मूलधन लौटाया और ना ही इस राशि पर मिलने वाली ब्याज राशि अदा की. विपक्षी का यह कृत्य गंभीर सेवादोष की श्रेणी में आता है. परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने समय-समय पर विपक्षी की योजनाओं में 4,86,418 रुपए जमा कराए.