जयपुर.मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि भूमि पर बसी हुई कॉलोनियों में अल्प आय वर्ग के लोगों को भूखण्डों की प्रीमियम दर में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के अनुसार 120 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों की प्रीमियम दर 5 रुपये प्रति वर्गमीटर पर और प्रीमियम दर की चार गुना दर पर 10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि जमा करवाने पर तथा 500 रुपये का भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क जमा करवाने पर फ्रीहोल्ड पट्टा दिया जा सकेगा.
इनमें ऐसी कॉलोनियां शामिल हैं जिनके ले-आउट प्लान स्वीकृत हो चुके हैं. विभिन्न नगर पालिकाओं में इनके गठन से पूर्व अथवा मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व कृषि भूमि पर कॉलोनियां बस चुकी हैं. इन कॉलोनियों में आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग, अल्प आय वर्ग व मध्यम आय वर्ग के भूखण्ड हैं. मुख्यमंत्री की स्वीकृति से इन कॉलोनियों में बसे लोगों को रियायती दर पर सुगमता से पट्टा मिल सकेगा तथा उनका अपने भूखण्डों पर कानूनी रूप से मालिकाना हक मिलने का सपना साकार हो सकेगा.
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13.88 करोड़ की अनुदान राशि जारी :मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और निर्णय लेते (Gehlot announced to Issue lease on concession) हुए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2014 एवं 2019 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों की ओर से अपशिष्ट उपचार संयन्त्र (ईटीपी) की स्थापना के लिए 13.88 करोड़ की अनुदान राशि जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है. इस स्वीकृति से विभिन्न उद्योगों की ओर से उत्सर्जित किए जाने वाले अपशिष्ट का उचित उपचार किया जा सकेगा तथा पर्यावरण संरक्षण में सहायता मिलेगी.