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मुख्यमंत्री ने 1025 अतिरिक्त पदों के सृजन को दी मंजूरी, अति पिछड़े वर्ग को मिलेगा 5 फीसदी आरक्षण का लाभ - five percent reservation

सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के लिए 1025 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी दी है. कार्मिक विभाग ने सृजन के संबंध में वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था.

अति पिछड़ा वर्ग, Extremely backward class

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Published : Sep 12, 2019, 7:35 PM IST

जयपुर. सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग को 5 फीसदी आरक्षण का लाभ देने के लिए 1025 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्तमान में प्रक्रियाधीन भर्तियों में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए 1025 अतिरिक्त पदों के सृजन की मंजूरी दी है.

अति पिछड़ा वर्ग मिलेगा 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ

कार्मिक विभाग ने ऐसे 17 विभाग जिनमें 31 विभिन्न प्रकार के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है, उनमें अतिरिक्त पदों के सृजन के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था.

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जिन विभागों में अतिरिक्त पदों का सृजन हुआ है उन्हें भविष्य में निकलने वाली भर्तियों में रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाएगा. ऊर्जा विभाग में हैल्पर-2 के 94 पदों में से 15 पद आगामी वर्षों के रिक्त पदों के विरूद्ध समायोजित किए जाएंगे और 79 पद अतिरिक्त नवीन सृजित होंगे. दरअसल, पिछले दिनों गुर्जर संघर्ष समिति ने सरकार से प्रक्रियाधीन भर्तियों में विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने की मांग की थी.

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