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विस्फोटक पदार्थों की तस्करी से जुडे़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 आरोपियों पर आरोप तय - money laundering in explosive smuggling

मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष अदालत ने विस्फोटक पदार्थों की तस्करी से जुडे़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं. कुछ आरोपियों को आरोप मुक्त कर दिया गया है.

Charges fixed on 7 accused of money laundering in explosive material smuggling
विस्फोटक पदार्थों की तस्करी से जुडे़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 आरोपियों पर आरोप तय

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Published : Jul 28, 2023, 9:22 PM IST

जयपुर. मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की विशेष अदालत ने विस्फोटक पदार्थों की तस्करी से जुडे़ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 आरोपियों शिवरण हेडा, दीपा हेड़ा, जयकिशन असवानी, बीएम ट्रेडर्स अजय एक्सप्लोसिव, भूमि इंटरप्राइजेज व गणेश एक्सप्लोसिव के खिलाफ आरोप तय किए हैं. वहीं अदालत ने कुछ आरोपियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप से मुक्त कर दिया है.

मामले के अनुसार आरोपी मैसर्स गणेश एक्सप्लोसिव ने एमपी से मै. बीएम ट्रेडर्स, भीलवाड़ा को विस्फोटक पदार्थ भेजा था. जबकि गणेश एक्सप्लोसिव का लाइसेंस 31 मार्च, 2020 को खत्म हो गया था और इसके बाद भी 17 अप्रैल, 2010 से 30 जून, 2010 के बीच उसने धौलपुर केमिकल एंड एक्सप्लोसिव लिमिटेड, धौलपुर से इसे खरीद कर आगे बेचान किया था. जिस पर 2010 में भीलवाड़ा पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत शिवचरण सहित अन्य आरोपियों व उनकी फर्म के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप पत्र पेश किया था.

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वहीं बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का अलग से मामला दर्ज किया था. ईडी ने कहा कि शिवचरण व उसके कर्मचारियों ने षडयंत्र के तहत आरईसीएल धौलपुर से बिना वैध लाइसेंस के ही विस्फोटक पदार्थ खरीदे और उन्हें आगे फर्मों को बेचान किया. इस मामले में कुल बेचान राशि 1.38 करोड़ हुई, जो मनी लॉन्ड्रिंग का प्रथम दृष्टया अपराध था.

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