जयपुर.सीबीआई मामलों की विशेष अदालत ने डाक विभाग में फर्जीवाडे़ से जुडे़ दो अलग-अलग मामलों में सजा सुनाई है. कोर्ट ने धौलपुर के सब्जी मंडी उप डाकघर के तत्कालीन उप डाकपाल बहादुर सिंह और धौलपुर मंडल के उप डाकपाल रघुबर दयाल शर्मा सहित निजी व्यक्ति पंकज कुमार सिंघल को चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों मामलों में अभियुक्तों पर कुल आठ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
पहले मामले के अनुसार सीबीआई ने 29 सितंबर 2017 को डाक अधीक्षक, धौलपुर संभाग की शिकायत पर मामला दर्ज किया था. शिकायत में आरोप था कि बहादुर सिंह ने वर्ष 2010-11 की अवधि में निजी व्यक्ति पंकज कुमार सिंघल से मिलीभगत कर खाताधारकों के जाली हस्ताक्षर कर उनके चार खातों से राशि निकाल ली. जिससे डाक विभाग को 11 लाख 46 रुपए से अधिक की हानि हुई.