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ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितताओं के 3262 मामले, वसूली सिर्फ 32 प्रकरणों में ही

प्रदेश में सहकारी समितियों में अनियमितताओं के 3262 मामले लंबित है, लेकिन वसूली केवल 32 प्रकरणों में ही हो पाई है. इसे लेकर विधानसभा में भाजपा विधायक संदीप शर्मा की ओर से यह मामला उठाया गया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सही तरीके से विभागीय स्तर पर ऑडिट कराई जाती तो इतनी बड़ी संख्या में गड़बड़ी के मामले सामने नहीं आते.

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Published : Jul 12, 2019, 4:22 PM IST

सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितताओं का मामला विधानसभा में उठा

जयपुर. प्रदेश की ग्राम सहकारी सेवा समितियों में चल रही वित्तीय अनियमितता और गबन का मामला शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में भी उठा. भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा.

सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितताओं का मामला विधानसभा में उठा

प्रश्नकाल में जब भाजपा विधायक संदीप शर्मा ने यह सवाल उठाया तो जवाब में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि प्रदेश भर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में वित्तीय अनियमितता और गबन के 31 मार्च 2019 तक धारा 572 के तहत 3262 प्रकरण दर्ज है. उन्होंने कहा कि इनमें से 32 प्रकरणों में 42 लाख 80 हजार रुपए की वसूली की जा चुकी है.

साथ ही मंत्री ने यह भी बताया कि इन सहकारी समितियों की ऑडिट विभाग के साथ ही समितियों के स्तर पर सीए के जरिए भी कराई जाती है. ऐसे में विधायक संदीप शर्मा ने आरोप लगाया कि विभाग के जरिए यदि समय-समय पर ऐसी समितियों का सही तरीके से ऑडिट किया जाता तो वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने नहीं आते.

संदीप शर्मा ने यह भी आरोप लगाया कि जितनी संख्या में गबन और अनियमितता के मामले सामने आए हैं, उनमें से कार्रवाई महज कुछ पर ही की गई है. जो विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है.

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