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आरएमआरएस संविदाकर्मियों को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक, स्वास्थ्य सचिव और निदेशक से मांगा जवाब - जवाब

आरएमआरएस संविदाकर्मियों को बड़ी राहत देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिव और नदेशक को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. वहीं, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर भी रोक लगा दी है.

आरएमआरएस संविदाकर्मियों को हटाने पर हाईकोर्ट की रोक

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Published : Jul 3, 2019, 9:06 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग में लैब असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर आरएमआरएस संविदाकर्मियों को हटाकर उनके स्थान पर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदाकर्मी लगाने पर स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य निदेशक सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को हटाने पर भी रोक लगा दी है.

न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश राजेंद्र कुमार की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता एसएन मीणा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2013 में लैब असिस्टेंट सहित अन्य पदों पर संविदा के जरिए नियुक्त हुए थे. विभाग ने वर्ष 2016 में याचिकाकर्ताओं को आरएमआरएस के जरिए संविदा नियुक्तियां दे दी. वहीं, अब याचिकाकर्ताओं को हटाकर पुनः प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदाकर्मियों को नियुक्तियां देने की तैयारी चल रही है.

याचिका में कहा गया कि विभाग पूर्व में सर्कुलर जारी कर प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए संविदाकर्मियों को नियुक्त करने को भी गलत मान चुका है. इसके बावजूद पुनः प्लेसमेंट एजेंसी से संविदाकर्मी लगाए जा रहे हैं. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं को हटाने पर रोक लगा दी है.

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