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भजनलाल सरकार ने बदला गहलोत सरकार का एक और आदेश, सीबीआई को जांच के लिए नहीं लेनी पड़ेगी अनुमति - सीबीआई के लिए आदेश

प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सीबीआई को राज्य में अनुसंधान के लिए सामान्य सहमति के आदेश जारी कर दिए.

सीबीआई को जांच के लिए नहीं लेनी पड़ेगी अनुमति
सीबीआई को जांच के लिए नहीं लेनी पड़ेगी अनुमति

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 4, 2024, 10:18 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कार्य कर रही है. भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भजनलाल सरकार की प्राथमिकता है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीबीआई को राज्य से जुड़े मामलों में जांच के लिए राज्य सरकार से सामान्य सहमति की अनुमति दे दी है. इस अनुमति के बाद अब सीबीआई को राजस्थान में जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, सीधे जांच शरू कर सकेगी.

ये आदेश हुआ जारी :मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से दी गई अनुमति के अनुसार अब केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राज्य में अनुसंधान के लिए प्रत्येक मामले में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी करने से सीबीआई भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर पाएगी.

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बता दें कि पिछली सरकार की ओर से सीबीआई को अनुसंधान के लिए दी गई सामान्य सहमति का निर्णय वापस ले लिया गया था. इससे अनुसंधान में विलंब और अपराध के साक्ष्य नष्ट होने की संभावना बनी रहती थी. मुख्यमंत्री के इस निर्णय के बाद अब सीबीआई राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर सकेगी. जिससे राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी. बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार के बाद में राजस्थान में भी पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने बिना अनुमति सीबीआई जांच पर रोक लगाई थी.

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