राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए पूर्व जज बनवारी लाल शर्मा - राजस्थान की ताजा खबरें

गहलोत सरकार ने राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में रिक्त अध्यक्ष पद के लिए बनवारी लाल शर्मा को नियुक्त किया है. शर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज हैं. नियुक्ति के बाद राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके यह जानकारी दी है.

National Consumer Disputes Redressal Commission, Banwari Lal Sharma, राजस्थान उच्च न्यायालय, सेवानिवृत्त जज,  Retired Judge of Rajasthan High Court
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए बनवारी लाल शर्मा

By

Published : Jan 17, 2021, 10:25 PM IST

जयपुर. राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अध्यक्ष के रिक्त पद पर राजस्थान उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति बनवारी लाल शर्मा को नियुक्त किया है.

उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने बताया कि आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (2019 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 35) की धारा 42 और उपधारा (3) के खंड (क ) के अनुसरण में और उक्त अधिनियम में अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के नियम 06 में उल्लेखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया है.

ये भी पढ़ें:जालोर बस दुखांतिकाः सरकार ने किया मुआवजे का एलान... मृतकों के परिजनों को दो लाख, घायलों को 50 हजार की मदद

ये भी पढ़ें:बर्ड फ्लू अपडेट : प्रदेश में अब तक 5295 पक्षियों की मौत...आज 165 पक्षी मिले मृत, 17 जिले बर्ड फ्लू से प्रभावित

शासन सचिव ने बताया कि अध्यक्ष पद पर नियुक्ति 4 वर्ष की अवधि के लिए होती है. इस पद पर रहने के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष की है. उन्होंने बताया कि राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद के अन्य निबंधन और शर्तें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details