जयपुर. पतंगबाजी का दौर शुरू होते ही वे लोग सहम जाते हैं, जो या (Ban on Chinese Manjha in Jaipur) तो इसकी चपेट में आकर खुद जख्मी हो चुके हैं या फिर अपनों को गंवा चुके हैं. हर साल चाइनीज मांझे के चलते राजधानी जयपुर में दर्जनों की संख्या में लोग जख्मी होते हैं तो कइयों की जान तक चली जाती है. इंसानों के इतर बेजुबान पशु-पक्षी भी इसकी चपेट में आकर अपने प्राण गंवाते हैं या फिर अपाहिज हो जाते हैं. यही वजह है कि पूर्व में घटित तमाम घटनाओं को देखते हुए जयपुर पुलिस ने एक बार फिर चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय व इस्तेमाल को लेकर एक निषेधाज्ञा जारी की है. जिसके तहत चाइनीज मांझा बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है.
आदेश की अवहेलना पर होगी सख्त कार्रवाई: एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर कैलाश विश्नोई ने 5 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक के लिए एक आदेश जारी किया है. जिसमें चाइनीज मांझा की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है. विश्नोई ने बताया कि सीआरपीसी की धारा 144 के तहत (jailed for disobeying the order) जयपुर पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय से चाइनीज मांझे के क्रय-विक्रय और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है. ऐसे में जो भी व्यक्ति इस आदेश की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा, उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी. आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति को कम से कम 6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है.