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बीबी मोहंती दुष्कर्म प्रकरण: पीड़िता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी - Jaipur News

शहर की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व आईएएस बीबी मोहंती के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 20 दिसंबर को पेश करने के आदेश दिए हैं.

बीबी मोहंती दुष्कर्म प्रकरण,  Bibi Mohanty Rape Case
बीबी मोहंती दुष्कर्म प्रकरण में पीड़िता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

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Published : Nov 27, 2019, 8:48 PM IST

जयपुर.शहर की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत ने पूर्व आईएएस बीबी मोहंती के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर 20 दिसंबर को पेश करने के आदेश दिए हैं.

गौरतलब है कि 23 वर्षीय एमबीए छात्रा ने 25 जनवरी 2014 को तत्कालीन आईएएस बीबी मोहंती के खिलाफ महेशनगर थाने में दुष्कर्म और मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में कहा गया कि मोहंती उसे डेढ़ साल में देश के कई शहरों में ले गया और आईएएस की तैयारी कराने के नाम पर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया.

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गौरतलब है कि पीड़िता ने इससे पूर्व अपने हॉस्टल संचालक के खिलाफ भी दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था. अदालत में पक्षद्रोही होने के कारण अदालत ने हॉस्टल संचालक को बरी करते हुए पीड़िता के खिलाफ प्रसंज्ञान लिया था. वहीं, मोहंती के मामले में अदालत ने पूर्व में भी पीड़िता के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे. इसके बाद पीड़िता ने अदालत में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए थे. अब फिर से पीड़िता के अदालत में पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए है.

हत्या के प्रयास में आरोपी को चार साल की सजा

जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-2 ने युवक की हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्त सुखदेव मीणा को चार साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने जमवारामगढ़ थाना इलाके के निवासी अभियुक्त पर 31 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि ओम प्रकाश गुर्जर मिट्टी-पत्थर का काम करता है.

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अभियुक्त के मकान में मिट्टी डालने को लेकर 19 जून 2013 को दोनों का विवाद हो गया था. वहीं, शाम को अभियुक्त ने ओम प्रकाश को फोन कर हिसाब करने के लिए बुलाया. पीड़ित ओम प्रकाश के आने पर अभियुक्त सहित अन्य लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया.

इसके बाद अभियुक्त पीड़ित को मृत समझकर वहां से भाग गया. घटना को लेकर पुलिस की ओर से अन्य आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में अदालत दो अन्य आरोपियों को लेकर पूर्व में फैसला दे चुकी है. वहीं, अभियुक्त के गिरफ्त में आने पर उसे सजा सुनाई गई.

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