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स्पीकर के अयोग्यता नोटिस विवाद केस की जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र

पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट व उनके गुट के अन्य विधायकों को स्पीकर की ओर से दिए अयोग्यता नोटिस विवाद मामले में जल्द सुनवाई का प्रार्थना पत्र राजस्थान हाईकोर्ट में दायर किया गया है.

Application for quick hearing in High court for quick hearing of MLAs disqualification case
स्पीकर के अयोग्यता नोटिस विवाद केस की जल्द सुनवाई के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र

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Published : Jun 30, 2023, 8:02 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित चल रहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट व उनके गुट के अन्य एमएलए को स्पीकर की ओर से दिए अयोग्यता नोटिस विवाद मामले की जल्द सुनवाई के लिए पीआर मीणा व अन्य की याचिका में मोहनलाल नामा ने प्रार्थना पत्र दायर किया है. प्रार्थना पत्र में कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव की अधिसूचना अक्टूबर 2023 में लागू हो जाएगी और मौजूदा याचिकाकर्ता एमएलए दिसंबर 2023 में पूर्व हो जाएंगे. ऐसे में इस मामले की जनहित में जल्द सुनवाई की जाए.

अधिवक्ता विमल चौधरी और अधिवक्ता योगेश टेलर ने प्रार्थना पत्र में कहा कि हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर, 2022 को आदेश जारी कर मामले की अंतिम सुनवाई नवंबर के अंतिम सप्ताह में तय की थी और मामला 30 नवंबर को सूचीबद्ध भी हुआ था, लेकिन मामले का नंबर नहीं होने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. वहीं बाद में इसकी सुनवाई 31 जनवरी, 2023 को होनी थी, लेकिन उस समय भी मामले की सुनवाई नहीं हो सकी. आगामी विधानसभा के बाद याचिका पर सुनवाई का कोई महत्व नहीं रह जाएगा. ऐसे में मामले की जल्द सुनवाई की जाए.

पढ़ें:अयोग्यता नोटिस विवाद : पायलट गुट के खिलाफ एसएलपी वापस लेंगे मुख्य सचेतक

गौरतलब है कि पीआर मीणा सहित अन्य एमएलए ने याचिका में विधानसभा स्पीकर की ओर से 14 जुलाई, 2020 को उन्हें दिए गए अयोग्यता के नोटिस को चुनौती दी थी. जिस पर हाईकोर्ट ने 24 जुलाई, 2020 को अंतरित आदेश जारी कर स्पीकर के नोटिस की क्रियान्विति पर रोक लगा दी थी. इस आदेश को विधानसभा स्पीकर सहित अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के जरिए चुनौती दे रखी है.

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