जयपुर.जिले के अतिरिक्त सत्र न्यायालय क्रम-1 ने अवैध संबंधों के चलते युवक की हत्या करने वाले अभियुक्त पति अजयराम और उसकी पत्नी मनीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं प्रकरण में अभियुक्तों की नाबालिग बेटी के खिलाफ बाल न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया था.
अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि नांगल जैसा बोहरा निवासी धर्मेन्द्र सिंह ने अपने प्लॉट में दस कोटड़ियां बना रखी हैं और वह उन्हें किराए पर चलाता है. इसमें से एक कोटड़ी में अजयराम अपनी पत्नी मनीता व पांच बच्चों सहित रहता था. इस कोटड़ी में उनके साथ विकास भी रहता था. तीस जून 2018 को अजय उसकी पत्नी और विकास के बीच झगड़ा हो रहा था. धर्मेंद्र सिंह के समझाने पर विकास वहां से चला गया. वहीं अगले दिन पास के खाली प्लॉट में विकास की नग्न अवस्था में लाश बोरे में बंद मिली, जिसकी सिर काटकर हत्या की गई थी और पांव में किले थोकी हुई थी. पड़ौसी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ही विकास को बिहार से यहां मजदूरी के लिए लाए थे और वह अभियुक्तों के साथ एक ही कोटड़ी में रहता था.