जयपुर. एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने रिश्वत लेकर जांच प्रभावित करने और भ्रष्टाचार के आरोप में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे झोटवाडा थाने के तत्कालीन एसीबी आस मोहम्मद को जमानत देने से इंकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी को भी खारिज कर दिया है.
जमानत अर्जी में कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. उसने न तो किसी से रिश्वत की मांग की और ना ही उससे किसी तरह की रिश्वत राशि बरामद हुई है. इसके अलावा मुकदमें की ट्रायल पूरी होने में लंबा समय लगने की संभावना है. ऐसे में आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाए. वहीं इसका विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एसीबी ने थाने के हेड कांस्टेबल और दलाल को ट्रेप किया था.