जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने 17 साल की युवती का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त पप्पू लाल कहार को सात साल की सजा सुनाई है.
साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कानून की नजर में नाबालिग की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है. अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 मार्च 2018 को पीड़िता अपने पिता के साथ कनोडिया कॉलेज परीक्षा देने गई थी. परीक्षा के बाद अभियुक्त पीड़िता को कार में बैठाकर ले गया.