जयपुर. शहर की महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने वैशाली नगर थाना इलाके में सशस्त्र डकैती डालने और विवाहिता से सामुहिक दुष्कर्म से जुडे़ मामले में अभियुक्त मोहम्मद आसिफ और सलीम शेख को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
वहीं, अदालत ने डकैती का माल अपने पास रखने वाले अभियुक्त बादशाह को भी सात साल और बिना पासपोर्ट भारत में रहने वाले बांगलादेशी मोहम्मद हनीफ को तीन साल की सजा सुनाई है. अदालत ने अभियुक्तों पर कुल एक लाख चालीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. घटना के दौरान विवाहिता से सामुहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपी रफीक शेख और मिन्टू अपने साथी मुकुल के साथ घटना के बाद बांग्लादेश भाग गए.
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प्रकरण में जमानत लेकर फरार हुई आरोपी राशिदा को अदालत ने भगौड़ा घोषित कर रखा है. जबकि, एक अन्य राजू के खिलाफ जांच लंबित चल रही है. मामले के अनुसार 18 सितंबर 2014 की रात डकैत वैशालीनगर थाना इलाका निवासी पीड़ित के घर रसोई की खिड़की की ग्रिल काटकर घुस गए.
जिसके बाद डकैतों ने परिजनों के हाथ पांव बांधकर नकदी और सोने चांदी के जेवरात अपने कब्जे में ले लिए. इस दौरान विवाहिता के विरोध करने पर दो डकैतों ने उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया और फरार हो गए. घटना के बाद पीड़ित पक्ष से छीने गए मोबाइल में नई सिम डालने के बाद पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.