जयपुर.न्यायाधीश सबीना की एकलपीठ ने यह नरेश कुमार की ओर से चौथी बार दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते आदेश दिए हैं. याचिका में अधिवक्ता सुदेश सैनी ने अदालत को बताया कि प्रकरण में मौके से गिरफ्तार किए गए आरोपी परमजीत सिंह को हाईकोर्ट जमानत दे चुका है. अभियोजन पक्ष के पास न तो प्रकरण का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह है और ना ही याचिकाकर्ता को लेकर कोई ठोस साक्ष्य मौजूद हैं.
अधिवक्ता सुदेश सैनी ने कहा कि इसके अलावा वह लंबे समय से जेल में बंद है. इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाए. अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 जुलाई 2018 की देर रात अलवर की रामगढ़ थाना पुलिस को गौ तस्करी की सूचना मिली थी. मौके पर जाने पर पुलिस को देखकर कुछ लोग भागने लगे. जबकि धर्मेंद्र और परमजीत दो गायों को लेकर वहां खड़े मिले.