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IPS अजय सिंह की बढ़ी मुश्किलें, 7 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट जाएगी ACB...राज्य सरकार ने दी अनुमति - आईपीएस

भ्रष्टाचार के आरोप में 7 साल पहले घिरे आईपीएस अजय सिंह कि मश्किलें बढ़ गई हैं. एसीबी कोर्ट में आरोप मुक्त होने के बाद अब मामले को हाईकोर्ट ले जाने की तैयारी है. राज्य सरकार ने मामले में एसीबी को अनुमति दे दी है.

अजय सिंह, IPS अधिकारी (फाइल फोटो).

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Published : Jul 13, 2019, 8:17 PM IST

जयपुर.अवैध बजरी खनन मामले में दिल्ली स्थानांतरित हुए आईपीएस अजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. मामले में अब सरकार हाईकोर्ट में अपील करेगी. वहीं विधि विभाग के मंत्री शांति धारीवाल ने माना है कि एसीबी के पास आईपीएस अजय सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं.

दरअसल, अवैध खनन से जुड़ा यह मामला 7 साल पुराना है. मामले में आईपीएस अजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. एसीबी ने मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करने का निर्णय लिया है. इससे पहले मामले में अजमेर की एसीबी कोर्ट अजय सिंह को बरी कर चुकी है. जिसके बाद अब एसीबी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है. राज्य सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है.

7 साल पहले भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे IPS अधिकारी के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी ACB

आईपीएस अजय सिंह रिश्वत के आरोप में वर्ष 2012 में गिरफ्तार किए गए थे. जिसके बाद उनका तबादला भी कर दिया गया था. उन्हें एसपी धौलपुर से दिल्ली में कमांडेंट पद पर तैनात किया गया था. मामले की सुनवाई अजमेर की टाडा कोर्ट में चल रही थी. सुनवाई पूरी करते हुए 12 अक्टूबर 2018 को अदालत ने अजय सिंह को आरोप मुक्त कर दिया था. जिसके बाद ऐसीबी कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देना चाहती थी, लेकिन सरकार ने नो अपील का आदेश का जारी कर दिया था.

मामला सुर्खियों में आने के बाद विधि विभाग के मंत्री शांति धारीवाल ने माना कि एसीबी के पास आईपीएस अजय सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं. ऐसे में विधि विभाग ने आईपीएस अजय सिंह के खिलाफ हाई कोर्ट में फिर से चुनौती देने वाली अर्जी को हरी झंडी दे दी है.

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