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हनीट्रैप मर्डर केस में प्रिया सेठ सहित तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास - प्रेमजाल में फंसाकर युवक की हत्या

डेटिंग ऐप के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर युवक की हत्या करने के मामले में अभियुक्त प्रिया सेठ, प्रेमी दीक्षांत कामरा और एक अन्य अभियुक्त लक्ष्य वालिया को जिला सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Honeytrap case in Jaipur
हनीट्रैप मर्डर केस

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 24, 2023, 8:11 PM IST

जयपुर.जिले के सत्र न्यायालय ने डेटिंग ऐप के जरिए प्रेमजाल में फंसाकर युवक की हत्या करने के मामले में अभियुक्त प्रिया सेठ उसके प्रेमी दीक्षांत कामरा और एक अन्य अभियुक्त लक्ष्य वालिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्तों पर कुल 4 लाख 53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेन्द्र पारीक और परिवादी के अधिवक्ता संदीप लुहाडिया ने अदालत को बताया कि 3 मई, 2018 को रामेश्वर प्रसाद ने झोटवाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि उसका बेटा दुष्यंत शर्मा एक दिन पहले शाम को किसी काम का कहकर घर से निकाला था. दुष्यंत ने थोड़ी देर बाद आने का कहा और बाद में उसका फोन बंद हो गया. 3 मई को सुबह दुष्यंत के मोबाइल से एक महिला ने फोन कर उससे 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी. इसके बाद उसने बैंक जाकर 3 लाख रुपए जमा कराए.

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रिपोर्ट पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को दुष्यंत की हत्या होने की जानकारी मिली. इस पर पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. पुलिस जांच में पता चला कि प्रिया सेठ अनैतिक कार्यो में लिप्त थी और उसने टिंडर ऐप पर दुष्यंत को अमीर आदमी समझकर फंसाया था. प्रिया और दुष्यंत के बीच कई दिनों से संबंध थे. प्रिया ने दुष्यंत को 2 मई को अपने फ्लैट पर बुलाया और तीनों अभियुक्तों ने मिलकर उसे बंधक बना लिया और उसके पिता को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी.

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वहीं बाद में तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी और शव को ट्रोली बैग में डालकर आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष प्रकरण में कुल 45 गवाहों के बयान दर्ज कराए हैं जबकि अभियुक्तों की ओर से किसी गवाह के बयान दर्ज नहीं कराए, बल्कि अभियोजन के गवाहों से ही उनके वकीलों ने जिरह की थी. सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और जुर्माना से दंडित किया है.

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