जयपुर.शहर की महिला उत्पीड़न मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 ने युवती को ब्लैकमेल कर दो माह में कई बार दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आदिश कुरैशी, मोहसीन खान, बाबू खां, नाजिम सेफी और मोहसीन खान पेंटर को बीस साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया अभियुक्त मोहसीन की मां लोन दिलाने का काम करती है और पीड़िता जून 2018 में मोहसीन के घर गई थी, लेकिन उसकी मां नहीं मिली. जहां मोहसीन उसे दूसरी जगह ले गया.