जयपुर:सरकार ने 19 जून, 25 जून, 13 अगस्त, 27 अगस्त को 17 नगरपालिका के गठन के संबंध में आदेश जारी किए थे. इन निकायों के गठन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगी थी. निकाय के गठन में निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं होने का मामला उठाया गया था. हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को स्थगन आदेश दिया. इस पर विभाग ने महाधिवक्ता से राय ली और महाधिवक्ता ने भी माना की प्रक्रिया की पालना नहीं हुई.
स्वायत्त शासन विभाग ने नए सिरे से गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी की है. विभागीय अधिसूचना में गठन के मानक निर्धारित किये। 17 शहरी निकायों के गठन की अधिसूचना वापस लेने के बाद इन नगरपालिकाओं का अस्तित्व खत्म हो गया है और इनके क्षेत्र अब दोबारा से ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा होंगे.