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कोर्ट के आदेश के बाद स्वायत्त शासन विभाग ने वापस ली अधिसूचना, 17 शहरी निकाय फिर ग्रामीण क्षेत्र का होंगी हिस्सा

राजधानी जयपुर में नगर पालिकाओं के गठन के संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय की तरफ से चंपालाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य में 26 अप्रैल 2018 को पारित निर्णय के अनुसार नगर पालिकाओं के गठन से पहले संविधान के तहत वर्णित मानकों का निर्धारित करना आवश्यक था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. अब राज्य सरकार ने प्रदेश की 17 शहरी निकायों के गठन की अधिसूचना वापस लेनी पड़ी है.

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17 शहरी निकाय फिर ग्रामीण क्षेत्र का होंगे हिस्सा

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Published : Feb 24, 2021, 10:42 PM IST

जयपुर:सरकार ने 19 जून, 25 जून, 13 अगस्त, 27 अगस्त को 17 नगरपालिका के गठन के संबंध में आदेश जारी किए थे. इन निकायों के गठन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगी थी. निकाय के गठन में निर्धारित प्रक्रिया की पालना नहीं होने का मामला उठाया गया था. हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को स्थगन आदेश दिया. इस पर विभाग ने महाधिवक्ता से राय ली और महाधिवक्ता ने भी माना की प्रक्रिया की पालना नहीं हुई.

स्वायत्त शासन विभाग ने नए सिरे से गठन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी की है. विभागीय अधिसूचना में गठन के मानक निर्धारित किये। 17 शहरी निकायों के गठन की अधिसूचना वापस लेने के बाद इन नगरपालिकाओं का अस्तित्व खत्म हो गया है और इनके क्षेत्र अब दोबारा से ग्रामीण क्षेत्र का हिस्सा होंगे.

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अधिसूचना के मुताबिक, पावटा-प्रागपुरा, बस्सी, बानसूर, लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, मंडावरी, भोपालगढ़, सरमथुरा, बसेड़ी, सपोटरा, लालगढ़, जाटान, अटरू, सुल्तानपुर, उच्चैन, जावाल, सीकरी और बामनवास में नगरपालिका खत्म हो गई है.

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