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हनुमानगढ़ : मेडिकल संचालक को 15 वर्ष की कठोर कारावास, 1.5 लाख जुर्माना - Rajasthan News

हनुमानगढ़ में एनडीपीएस जज ने मेडिकल संचालक को नशे का अवैध कारोबार करने के मामले में 15 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Hanumangarh Court News,  Drug trafficking case
हनुमानगढ़ न्यायालय

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Published : Dec 17, 2020, 8:08 PM IST

हनुमानगढ़.एनडीपीएस जज वीरेंद्र कुमार जसूजा ने नशे का अवैध कारोबार करने वाले जगदीश कुमार को एनडीपीएस एक्ट प्रमाणित पाए जाने पर 15 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही डेढ़ लाख रुपए का जुर्माने भी लगाया है.

मेडिकल संचालक को 15 वर्ष की कठोर कारावास की सजा

जानकारी के अनुसार यह मामला 7 फरवरी 2015 का है, जब औषधि नियंत्रण अधिकारी सुखदीप कौर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पीलीबंगा में एक मेडिकल स्टोर पर अवैध नशीली दवाइयां बेची जा रही है. इस पर सुखदीप कौर ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की. छापेमारी की सूचना पर स्टोर संचालक मौके से फरार हो गया था.

इसके बाद स्टोर संचालक जगदीश कुमार को पुलिस थाना पीलीबंगा ने तलब कर मौके पर औषधि नियंत्रण अधिकारी को बुलाया. इस दौरान मेडिकल स्टोर की सील तोड़ कर दवाइयों की जांच की गई तो काफी मात्रा में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के बेची जा रही नशीली दवाएं बरामद हुई. पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट प्रमाणित पाए जाने पर चालान न्यायालय में पेश किया गया.

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राज्य सरकार की तरफ से विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने पैरवी करते हुए मामले को साबित करने के लिए कुल 15 गवाह पेश किए. साथ ही 62 दस्तावेज भी प्रदर्शित किए गए. इस पर न्यायालय ने आरोपी जगदीश कुमार के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाए जाने पर 15 वर्ष की कठोर कारावास और 1.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने कहा कि वर्तमान में अवैध नशीली दवाइयों का कारोबार अत्यधिक मात्रा में किया जा रहा है. जिला पुलिस की ओर से आए दिन इसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी नशे के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं. न्याय एवं प्रशासन की ओर से नशे के विरुद्ध अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सजा प्रतिशत बढ़ाया जाना आवश्यक है.

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