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आपराधिक तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने के मामले में HC ने हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति को भेजा नोटिस - हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति

नामांकन पत्र में आपराधिक तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, जिला निर्वाचन अधिकारी और हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति को नोटिस दिए हैं. हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति गणेशराज बंसल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

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आपराधिक तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने के मामले में HC ने हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति को भेजा नोटिस

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Published : Mar 13, 2021, 9:19 AM IST

हनुमानगढ़.नामांकन पत्र में आपराधिक तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस दिए हैं. हनुमानगढ़ नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के लिए कहा है. बता दें कि गणेशराज बंसल द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन के वार्ड संख्या एक से चुनाव लड़ने के नॉमिनेशन के साथ दिए गए शपथ पत्र में अपराधिक मामलों से जुड़े तथ्य छिपाने के आरोप के साथ दायर याचिका पर हाईकोर्ट जोधपुर ने राज्य सरकार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नगरपरिषद हनुमानगढ़ और सभापति गणेशराज बंसल को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए.

आपराधिक तथ्य छिपाकर चुनाव लड़ने के मामले में HC ने हनुमानगढ़ नगर परिषद के सभापति को भेजा नोटिस

इस बारे में सभापति गणेशराज बंसल का कहना है कि उन्होंने कोई तथ्य नहीं छुपाए हैं. जो केस है न्यायालय में है और जनता के सामने है. ये सब याचिकाकर्ता ने निजी रंजिश के चलते याचिका लगाई है, जिसका जवाब माननीय न्यायालय में देंगे. याचिकाकर्ता के वकील गोपीराम गोयल ने बताया कि जंक्शन के रहने वाले अमृतलाल सिंगला ने याचिका दायर की थी कि गणेशराज बंसल ने वार्ड चुनाव के नॉमिनेशन फार्म में दिए गए शपथ पत्र में अपराधिक मामलों के तथ्य छुपाते हुए चुनाव लड़ा है.

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याचिका में बताया गया है कि नॉमिनेशन में 4 मुकदमों के बारे में बताया गया, लेकिन उस समय करीब 50 केस पेंडिंग थे. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग में भी शिकायत की गई थी, जिस पर निर्वाचन आयोग ने जिला कलेक्टर को जांच कर दोषी पाए जाने पर धारा 193, 194 के तहत केस दर्ज कराने के निर्देश दिए थे. ऐसे में हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधितों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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