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हनुमानगढ़: अवैध रूप से पेड़ काटने पर निजी कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज

हनुमानगढ़ के संगरिया थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण के लिए अवैध रूप से पेड़ों की कटाई करने पर पुलिस ने निर्माण कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है. सादुलशहर-संगरिया स्टेट हाईवे-76 के निर्माण के लिए कंपनी की ओर से 109 बडे़ पेड़ काटे काट के खुर्द-बुर्द कर दिया गया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

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अवैध रूप से पेड़ों की कटाई

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Published : Nov 2, 2020, 3:08 AM IST

हनुमानगढ़. जिले के संगरिया थाना पुलिस ने पेड़ों की अवैध कटाई के मामले में एक निजी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. सड़क का निर्माण कर रही कम्पनी की ओर से गैर कानूनी तरीके से पेड़ों को काट कर खुर्द-बुर्द किया गया था. मामले में निजी कम्पनी के कई अधिकारियों को आरोपी बनाते हुए उनके खिलाफ संगरिया पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि, जिले में सादुलशहर-संगरिया स्टेट हाईवे-76 के सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है. निर्माण के लिए पीपीपी मोड पर पीडब्ल्यूडी की ओर से मैसर्स कॉन्ति प्रसाद मित्तल कम्पनी (केपीएम), गाजियाबाद, मेरठ (यूपी) को दिया गया है. जिसमें उक्त फर्म ने मैसर्स एमके कंस्ट्रक्शन कुमावत को आगे सब कॉनट्रेक्ट देकर इस मार्ग पर सादुलशहर साईड में सड़क निर्माण का कार्य शुरू करवाया था.

इसमें कार्य के शुरूआत में ही किशनपुरा उतराधा से संगरिया तक सड़क के दांयी और लगे पेड़ों को अवैध रूप से काटकर खुर्दबुर्द कर दिया गया. जिस पर आरटीआई कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी जसविंदर सिंह ने वन विभाग में शिकायत की व सँगरिया पुलिस थाने में परिवाद दिया. साथ ही संगरिया पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने के आरोप लगाए थे.

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जिसके बाद वन विभाग ने शिकायत पर जांच को पाया. विभाग ने पाया कि, रिकार्ड में मार्किंग करके लिए गए पेड़ों में से 109 बडे़ पेड़ काटे गए, जिसमें 52 पेड़ खेजड़ी के थे. इसके अलावा बिना मार्क किए गए काफी संख्या में पेड़ काटकर खुर्दबुर्द करने करने की बात भी सामने आई. इस पर संगरिया पुलिस ने कम्पनी के शिवा मित्तल, दीपक शर्मा, प्रिन्स कुमार और मैसर्स एमके कंस्ट्रक्शन कुमावत के खिलाफ राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 41,42 के तहत मामला दर्ज किया. अब इस मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक देवीलाल को दिया गया है.

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