हनुमानगढ़.जिल के नोहर थाना क्षेत्र में दहेज को लेकर चल रहे विवाद में पत्नी को अपने पुश्तैनी मकान से बाहर निकालने के लिए पुलिसकर्मियों के जरिए धमकाने का मामला सामने आया है. इस सम्बन्ध में जिले के नोहर पुलिस थाने में न्यायालय से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर मामला दर्ज हुआ है.
पुलिस के अनुसार सरोज पत्नी विपिन कुमार निवासी वार्ड 17, नोहर ने बताया कि उसका विवाह 6 दिसम्बर 2014 को विपिन कुमार रावतसर के साथ हुआ था. उसकी एक 5 वर्षीय लड़की है, जो अब उसके पास है. विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने की बात कह तंग-परेशान व मारपीट करने लगे. इस पर उसने अपने पति सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के खिलाफ नोहर पुलिस थाने में दहेज के लिए परेशान और मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया था. अनुसंधान अधिकारी ने इस मामले में उसके पति विपिन के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश कर दिया,जो अभी भी विचाराधीन है.
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सरोज के अनुसार वह 6 अगस्त 2018 से नोहर में रह रही है. 9 सितम्बर 2020 को मौजिज व्यक्तियों की माजूदगी में समझौते के लिए. मीटिंग की गई थी. जिसमें वहां उसका पति विपिन, चाचा ससुर और नानूराम भी माजूद थे. वहां उसके चाचा ससुर ने कहा कि दोनों आपस में एक साथ नहीं रह सकते. इसलिए दोनों आपस में तलाक ले लें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इस पर उसने कहा कि, वह यहां पर साथ रहने के लिए आई है. तलाक लेने के लिए नहीं. यह सुनते ही सभी जने आग बबूला हो गए और उसे व उसके पिता को गालियां निकाली.
महिला के अनुसार आरोपियों ने उसके पिता को कहा कि वे उसकी लड़की को नहीं बसाएंगे. वह विपिन का तलाक करवाकर उसकी दूसरी जगह शादी करेंगे. इसके बाद ससुराल पक्ष के लोग धक्के मार कर घर से बाहर निकालने लगे. शोर-शराबा सुनकर पड़ोसी भागकर आए और बीच-बचाव किया. इस दौरान उसकी लड़की रोने लगी तो उसके पति ने बेटी को भी थप्पड़ मारा. इसके बाद आरोपी वहां से चले गए. धमकी दी कि इस मकान के अन्दर नहीं रहने देंगे. लेकिन वह अपनी बच्ची के साथ उस मकान में ही रह गई.
वहीं रात करीब 10 बजे एसपी ऑफिस में तैनात उसके ससुराल पक्ष का रामकुमार नोहर थाने से 5 पुलिस कर्मी लेकर वहां आया और उसे धमकी दी कि मकान खाली कर दो, वरना तुम्हारे व तुम्हारे परिवार के खिलाफ मुकदमा बनाकर जेल भेज देंगे. दूसरे दिन नोहर पुलिस थाने का सिपाही पलटूरामभी आया. उसने भी मकान खाली करने के लिए कहा. सरोज के अनुसार विपिन भी उन्हें बार-बार मकान खाली करने के लिए धमकी दे रहा है. वहीं नोहर पुलिस ने अदालत के आदेश के इस्तगासे के आधार पर धारा 323, 350, 504, 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल शम्भूदयाल को सौंपी है.