डूंगरपुर. जिले में डेढ़ साल पहले एक नाबालिग स्कूली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले के विशिष्ट पोस्को कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया है. बता दें कि कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए एक बाल अपचारी सहित दो आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास को सजा सुनाई है. लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग डूंगरपुर के पीठासीन अधिकारी महेंद्र कुमार सिहंल ने गुरुवार को सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है.
बता दें कि 12 फरवरी 2018 को पीड़ित नाबालिग की मां ने धंबोला थाने के केस दर्ज करवाया था. मामले में बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल में पढ़ाई करती है. वहीं, 10 और 11 फरवरी की रात को आरोपी बाल अपचारी और उसका साथी मिलकर उसकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर भगा ले गए. इसके बाद नाबालिग को एक कमरे में बंद कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसी मामले में कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है.