डूंगरपुर.नाबालिग कॉलेज छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मानते हुए 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को फैसला सुनाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी विकास निवासी मोदर को लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. मामले में कोर्ट ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंषा की है.