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डूंगरपुर में उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों की ली बैठक, 'नो मास्क-नो एंट्री' की पालना के निर्देश

नगर परिषद डूंगरपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापार मंडल के व्यापारियों की बैठक उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई. इसमें कोरोना गाइडलाइन पर चर्चा करते हुए व्यापारियों से पालना की अपील की.

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डूंगरपुर में उपखंड अधिकारी ने व्यापारियों की ली बैठक

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Published : Apr 10, 2021, 7:16 PM IST

डूंगरपुर. नगर परिषद डूंगरपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापार मंडल के व्यापारियों की बैठक उपखंड अधिकारी राजेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में ईडीपी सभागार में शनिवार को आयोजित हुई. बैठक में कोरोना गाइडलाइन चर्चा करते हुए व्यापारियों से पालना की अपील की. बैठक में उपखंड अधिकारी रजेश कुमार मीणा ने राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 गाइडलाइन के बारे में जानकारी देते हुए रात्रिकालिन कर्फ्यू के बारे में निर्देश दिए. एसडीएम ने बताया कि रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा. इसके तहत शाम 7 बजे से व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठानो को बंद करना होगा.

बैठक में उपखंड अधिकारी मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार शहरी क्षेत्र में शिक्षण संस्थान 30 अप्रैल तक बंद रहेगे. उन्होंने बताया कि शादी-ब्याह में गाइडलाइन का पालन करना होगा. उन्होंने बिना अनुमति की किसी प्रकार का सार्वजनिक आयोजन नहीं करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही उन्होंने आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को घर पर ही मनाने की अपील की है. उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार का जूलुस निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी. उन्होंने बताया कि व्यापारियों को अपनी दूकान के आगे दो दिन में सोशल डिस्टेंसिंग के पालनार्थ गोले बनाने होगे, जिसे उपभोक्ता सामान खरीदने के समय सोशल डिस्टेंस बनाकर खड़ा रह सकें एवं दूकानों के बाहर किसी भी प्रकार की बैठक नहीं लगाई जाने के निर्देश दिए हैं.

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उन्होंने बताया कि व्यापारियों को मास्क लगाना एवं सैनिटाइजर रखना आवश्यक होगा. साथ ही 'नो मास्क नो एंट्री' के तहत ग्राहक को भी मास्क पहनने पर ही सामग्री दी जाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में उपखंड अधिकारी मीणा ने बताया कि 5 वर्ष की उम्र के बच्चे, बीमार व्यक्ति एवं बुजुर्ग भीड़ वाली जगह पर नहीं जाएं. साथ ही उन्होंने बताया कि संक्रमित व्यक्ति गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाया गया तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे संस्थागत क्वॉरेंटाइन किए जाने के निर्देश दिए हैं. बैठक में उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति संस्था, प्रतिष्ठान द्वारा उक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर राज्य सरकार एवं जिला कलेक्टर द्वारा राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत सीलिंग लगाने की कार्रवाई की जाएगी. बैठक में चेम्बर आफ कामर्स, व्यापार मंडल, नगरपरिषद एवं व्यापारियों ने उक्त गाइडलाइन और नियमों पर सहमति जताई है.

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