डूंगरपुर. जिला एवं सेशन कोर्ट ने भाभी के हत्यारे देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के आदेश के बाद दोषी को जेल भेज दिया है.
लोक अभियोजक कौशिक पण्ड्या ने बताया कि 19 मार्च, 2019 को धम्बोला थाना क्षेत्र के पुनावाडा गांव में लोन की राशि नहीं चुकाने के विवाद में रमण रावत ने भाभी शारदा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या (Murder of sister in law in Dungarpur) कर दी थी. दरअसल रमन की शादी कराने के लिए उसके भाई कालू रावत ने बैंक से लोन लिया था. जिसे भरने की जिम्मेदारी रमन की ही थी. कालू जब बैंक गया, तो उसे बताया गया कि लोन की राशि जमा नहीं होने से खाता ब्लॉक हो गया है.