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Life imprisonment for murder of sister in law: हत्या के आरोपी देवर को उम्रकैद, 11 हजार रुपए जुर्माना - हत्या के आरोपी देवर को उम्रकैद

जिला एवं सेशन कोर्ट ने भाभी के हत्यारे देवर को उम्रकैद की सजा (Session court sentences man to life imprisonment) सुनाई है. दोषी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दोषी को जेल भी दिया गया है. परिवार में लोन की राशि नहीं चुकाने को लेकर विवाद था. इसी के चलते देवर ने भाभी की हत्या कर दी.

Murder accused gets life imprisonment
हत्या के आरोपी देवर को उम्रकैद

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Published : Feb 10, 2022, 5:26 PM IST

डूंगरपुर. जिला एवं सेशन कोर्ट ने भाभी के हत्यारे देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के आदेश के बाद दोषी को जेल भेज दिया है.

लोक अभियोजक कौशिक पण्ड्या ने बताया कि 19 मार्च, 2019 को धम्बोला थाना क्षेत्र के पुनावाडा गांव में लोन की राशि नहीं चुकाने के विवाद में रमण रावत ने भाभी शारदा की कुल्हाड़ी मारकर हत्या (Murder of sister in law in Dungarpur) कर दी थी. दरअसल रमन की शादी कराने के लिए उसके भाई कालू रावत ने बैंक से लोन लिया था. जिसे भरने की जिम्मेदारी रमन की ही थी. कालू जब बैंक गया, तो उसे बताया गया कि लोन की राशि जमा नहीं होने से खाता ब्लॉक हो गया है.

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इसी रात को जब उसने पास ही घर में रहने वाले अपने भाई से कहा कि लोन की रकम जमा करवाओ, तो उसने कुल्हाड़ी से कालू की पत्नी शारदा के गले पर कुल्हाड़ी से वार किया. जिससे उसकी मौत हो गयी. वहीं बीचबचाव में आए कालू के पुत्र शैलेष पर भी कुल्हाड़ी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. पुलिस ने इसी मामले में चालान पेश किया था, जिस पर कोर्ट ने रमन को आजीवन कारावास और 11 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है.

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