डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर 3.50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि निठाउवा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि वह 11वीं कक्षा की छात्रा है. 27 जनवरी, 2022 को वह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी. इस दौरान प्रतापगढ़ निवासी गटू पुत्र नानका मीणा जिसको वह जानती थी. उससे मिलने के लिए आया था. गटू डरा धमका कर उसे एक जंगल में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया.