डूंगरपुर.लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने एक मामले में सुनवाई की. सुनवाई करते हुए उन्होंने ट्यूशन पढ़ने जा रही एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर मारपीट करने और छेड़छाड़ के मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया, मामले में आरोपी मोहन पिता लक्ष्मण और बंशीलाल पिता रंगा निवासी मेहतो का पारडा को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए दोषी करार दिया गया है. मामले में दोषी मोहन को पांच साल कारावास और 76 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है. मामले में सहयोगी बंशीलाल को तीन साल के कारावास और 25 हजार 500 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.