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Justice to rape victim : महिला के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

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Published : May 30, 2022, 6:59 PM IST

डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने एक महिला का अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा दी (Kidnap and rape convict sentenced to 10 years rigorous imprisonment) है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. महिला के अपहरण और रेप की घटना 3 सितंबर, 2020 की है.

Kidnap and rape convict sentenced to 10 years rigorous imprisonment in Dungarpur
महिला के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने महिला का अपरहण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (Kidnap and rape convict sentenced to 10 years rigorous imprisonment) है. इधर कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 सितंबर, 2020 को घटना हुई थी.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. उन्होंने बताया कि पीड़िता 3 सितंबर, 2020 को अपने घर से बैंक सम्बन्धी कार्य के चलते डूंगरपुर शहर में पुराना बस स्टैंड स्थित बैंक ऑफ बड़ोदा आई थी. इस दौरान वह विजयगंज कोलोनी में नीम के पेड़ के पास खड़ी थी. तभी बोरी निवासी नाथू उर्फ नाथूलाल ऑटो लेकर आया और उसे जबरदस्ती अपने ऑटो में बैठा लिया. इसके बाद नाथूलाल पीड़िता को ऑटो में बैठाकर आसेला मोड़ के पास एक सुनसान जगह पर ले जाकर उससे रेप किया. वहीं इसके बाद वापस ऑटो में बैठाकर नाथूलाल उसे कहीं और ले जाने लगा, तो पीड़िता चलते ऑटो से कूद गई.

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इसके बाद पीड़िता ने अपने पति को फोन किया और आपबीती सुनाते हुए अपने पास बुलाया. पीड़िता अपने पति के साथ कोतवाली थाने पहुंची और नाथूलाल के खिलाफ रिपोर्ट दी. कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार किया. इधर पुलिस ने मामले में अनुसंधान पूरा करते हुए पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. इसी मामले में सोमवार को पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए नाथूलाल को दोषी करार दिया. वहीं कोर्ट ने दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

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