डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट ने महिला का अपरहण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई (Kidnap and rape convict sentenced to 10 years rigorous imprisonment) है. इधर कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 सितंबर, 2020 को घटना हुई थी.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. उन्होंने बताया कि पीड़िता 3 सितंबर, 2020 को अपने घर से बैंक सम्बन्धी कार्य के चलते डूंगरपुर शहर में पुराना बस स्टैंड स्थित बैंक ऑफ बड़ोदा आई थी. इस दौरान वह विजयगंज कोलोनी में नीम के पेड़ के पास खड़ी थी. तभी बोरी निवासी नाथू उर्फ नाथूलाल ऑटो लेकर आया और उसे जबरदस्ती अपने ऑटो में बैठा लिया. इसके बाद नाथूलाल पीड़िता को ऑटो में बैठाकर आसेला मोड़ के पास एक सुनसान जगह पर ले जाकर उससे रेप किया. वहीं इसके बाद वापस ऑटो में बैठाकर नाथूलाल उसे कहीं और ले जाने लगा, तो पीड़िता चलते ऑटो से कूद गई.