डूंगरपुर.स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने 10वीं कक्षा की एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर रेप के केस में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने सोमवार को एक नाबालिग छात्रा के अपहरण और रेप के केस में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है. सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की 3 जनवरी, 2021 को एक व्यक्ति ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई. इसमें बताया की उसकी नाबालिग बेटी (17) दसवीं कक्षा का फार्म भरने के लिए स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी. उसके साथ में उसकी सहेली भी थी, लेकिन देर शाम तक बेटी वापस घर नहीं लौटी, तो उसकी तलाश शुरू कर दी. उसकी सहेली से पूछा, तो मना कर दिया.