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डूंगरपुर: नाबालिग का अपहरण कर गैंगरैप का मामला, 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा - Dungarpur Special Court Pocso Court

डूंगरपुर विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप के मामले में 4 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

Dungarpur Special Court Pocso Court,  Dungarpur News
4 दोषियों को 20-20 साल की सजा

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Published : Feb 18, 2021, 8:20 PM IST

डूंगरपुर. विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने डेढ़ साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर भगा ले जाने और एक कमरे में बंद कर उसके साथ गैंगरैप के मामले में 4 आरोपियों को दोषी माना है. कोर्ट ने आरोपी को 20-20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

4 दोषियों को 20-20 साल की सजा

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लैंगिग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पीठासीन अधिकारी एमआर सुथार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को फैसला सुनाया. विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग से गैंगरेप के इस गंभीर मामले में आरोपी रोहित उर्फ छोटू निवासी गैंजी हाल उदयपुर, अरविंद उर्फ अनिल निवासी सुंदरपुर, अरविंद और राहुल निवासी धुवालिया को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

वहीं, न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा की है. बता दें, 7 अक्टूबर 2019 की पीड़िता ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था. रिपोर्ट में बताया कि 5 अक्टूबर को सुबह अपने घर जाने के लिए खड़ी थी. इस दौरान 2 आरोपी एक बाइक लेकर आया और उसे घर छोड़ने का कहकर बाइक पर बैठाकर अपहरण कर भगा ले गए,

इसके बाद एक कमरे में बंद कर उसके साथ दोनों ही आरोपियों ने दुष्कर्म किया. इसके बाद आरोपियों ने अपने दो अन्य साथियों को भी बुला लिया और उन्होंने भी दुष्कर्म किया. इस मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है.

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