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Dungarpur POCSO Court: युवती का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 1.15 लाख का जुर्माना भी लगाया - 10 years jail for rape accused in Dungpur

डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट (Dungarpur POCSO Court) ने युवती का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

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Published : Dec 10, 2021, 6:11 PM IST

डूंगरपुर. जिले की पॉक्सो कोर्ट (Dungarpur POCSO Court) ने युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 1.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की जिले के कोतवाली थाने में 16 अगस्त 2019 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया था कि उसकी बेटी गांव से डूंगरपुर शहर में मजदूरी करने आती थी.

पढ़ें- डूंगरपुर : रेप के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 1 लाख का जुर्माना भी लगाया

23 जुलाई 2019 को पीड़िता डूंगरपुर शहर में मजदूरी करने आई थी. शाम को घर जाने के लिए टेम्पो स्टैंड पर खड़ी थी. इस दौरान एक कार में सवार होकर चार लोग आए. इसमें से एक व्यक्ति किरण को पीड़िता पहचानती थी. रिपोर्ट में बताया कि किरण ने पीड़िता को घर के पास छोड़ने की बात कही. पीड़िता ने मना किया तो आरोपी ने उसे जबरन कार में बिठा लिया और गुजरात ले गया.

पीड़िता ने पिता को बताई आप बीती

आरोपी ने पीड़िता को गुजरात में एक घर में रखा और उससे दुष्कर्म किया. 11 अगस्त 2019 को पीड़िता ने फोन पर अपने पिता को आप बीती बताई. इस पर पीड़िता के पिता गुजरात गए और पीड़िता को साथ में डूंगरपुर लेकर आ गए. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी किरण को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 1.15 लाख रुपए का जुर्माना लगाया.

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