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डूंगरपुरः पॉक्सो कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कठोर कारवास की सजा सुनाई

डूंगरपुर की पॉक्सो कोर्ट ने महिला के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है.

Punishment for rape accused in Dungarpur
डूंगरपुर में गर्भवती महिला से दुष्कर्म के आरोपी को सजा

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Published : Nov 10, 2021, 7:09 PM IST

डूंगरपुर. पॉक्सो कोर्ट ने गर्भवती महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 1 लाख 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया की पीड़िता व उसके पिता ने धम्बोला थाने में 10 फ़रवरी 2020 को रिपोर्ट दी थी. जिसमे बताया था की 6 फ़रवरी 2020 को पीड़िता अपने पीहर से जीप में बैठकर ससुराल लौट रही थी. इस दौरान सब सवारियों को उतारने के बाद जीप चालक दिनेश निवासी रतनपुरा उसे डरा-धमका कर एक गांव में ले गया. जहा उसके साथ दुष्कर्म किया. दो दिन बाद आरोपी दिनेश पीडिता को डूंगरपुर लाकर छोड़कर फरार हो गया. पीड़िता अपनी बुआ के घर पहुंची और परिजनों को आपबीती बताई.

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पीड़िता की ओर से दी गई रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने पॉक्सो कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया था. इसी मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सुनवाई करते हुए आरोपी दिनेश को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई.

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