डूंगरपुर.स्पेशल पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1.80 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही आरोपी की सहयोगी एक महिला समेत दो दोषियों को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया की नाबालिग पीड़िता के पिता ने 26 अगस्त 2019 को एसपी को परिवाद पेश किया था. इस पर कोतवाली थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था. पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि 11 मई 2019 को उसकी नाबालिग बेटी अपने मामा के घर गई थी. 14 मई को ममेरे भाई के साथ वापस घर जाने के लिए डूंगरपुर आई. डूंगरपुर बस स्टैंड पर उसे गाड़ी में बैठाया. इस दौरान आरोपी महेश (24) पुत्र कचरू पटेल निवासी कोजावाड़ा खेरवाड़ा, रमेश (40) पुत्र खेमजी और एक महिला उसे बहला फुसलाकर भगा ले गए.
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रिपोर्ट में बताया कि आरोपी महेश उसे उदयपुर ले गया, जहा नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. वहीं नाबालिग को अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ 2 महीने तक दुष्कर्म करता रहा. पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने छानबीन करते हुए 7 अक्टूबर 2019 को नाबालिग को दस्तयाब कर लिया. पुलिस ने नाबालिग पीड़िता का मेडिकल मुआयना करवाया. वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी महेश, सहयोगी रमेश व एक महिला को अलग-अलग धाराओं में दोषी माना है. कोर्ट ने दोषी महेश पटेल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. साथ ही महिला समेत दो दो दोषियों को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने 30 -30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने मामले में पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.