डूंगरपुर. दो साल पहले एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. लैंगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश एमआर सुथार ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए शुक्रवार को फैसला सुनाया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 2 साल पहले एक नाबालिग छात्रा का अपहरण के दुष्कर्म के मामले में आरोपी उदयलाल उर्फ नितेश उर्फ करण निवासी पगारा को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं 16 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर दिलाने की भी अनुशंसा की है.