डूंगरपुर.किराना व्यापार, होटल, रेस्तरां, दूध डेयरी और मसाले या अन्य खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यापारियों के लिए फ़ूड लाइसेंस लेना जरूरी होगा, जिन व्यापारियों के पास फ़ूड लाइसेंस नहीं होगा और मिलावटी खाद्य सामग्री बेच रहे हैं. उन व्यापारियों के खिलाफ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग महाअभियान की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि जिले में बड़ी संख्या में व्यापारी किराना या खाद्य सामग्री का व्यापार करते हैं. लेकिन अधिकांश के पास फ़ूड लाइसेंस नहीं है. ऐसे व्यापारी जल्द ही ई-मित्र पर जाकर ऑनलाइन फ़ूड लाइसेंस के लिए आवेदन करें. अगर इसमें किसी भी व्यापारी को किसी तरह की परेशानी आती है तो उन्हें विभाग की ओर से मदद की जाएगी.