डूंगरपुर. जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने और झोपड़ी में आगजनी के मामले में जिला न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है. जिसके तहत आरोपियों को आजीवन कारावास और 23-23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. जिला न्यायाधीश महेंद्रसिंह सिसोदिया ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए बुधवार को फैसला सुनाया है.
डूंगरपुर: जमीनी विवाद के चलते मारपीट और झोपड़ी में आगजनी करने वाले 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा - डूंगरपुर खबर
डूंगरपुर में बुधवार को जिला न्यायाधीश महेंद्रसिंह सिसोदिया ने जमीन विवाद को लेकर मारपीट करने और झोपड़ी में आगजनी के मामले में 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है. जिसके तहत आरोपियों को आजीवन कारावास और 23-23 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है.
![डूंगरपुर: जमीनी विवाद के चलते मारपीट और झोपड़ी में आगजनी करने वाले 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा जमीन विवाद में आजीवन कारावास, life imprisonment in land dispute](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-5195551-thumbnail-3x2-dungarpur.jpg)
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आपको बता दें कि 13 फरवरी, 2017 को बिलपन निवासी रामा रोत ने धंबोला थाने में केस दर्ज करवाया था. जिसमें बताया कि बिलपन चारवाडा नाका के पास 3 बीघा जमीन पर उसका कब्जा है. इस जमीन को लेकर पट्टा आवंटन की कार्रवाई जारी है. इसी जमीन पर झोपड़ी बनाकर 3 माह से पत्नी के साथ रहता है. 13 फरवरी 2017 को वह और उसकी पत्नी झोपड़ी के पास कच्ची दीवार का काम कर रहे थे. उसी दौरान आरोपी कांति, रत्नेश, जीवा, देवीलाल और भोगीलाल हाथों में लट्ठ और पत्थर लेकर आए. आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और इसके बाद झोपड़ी में आग लगा दी. जिससे घर का सारा सामान जल गया.