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डूंगरपुर: खाद्य सामग्री के 4 सैंपल हुए फेल, चिकित्सा विभाग अब करेगा कानूनी कार्रवाई

डूंगरपुर में होली के त्योहार के चलते जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था. जिसमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से 20 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 4 सैंपल फेल हो गए हैं. वहीं अब इस मामलों को लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विभिन्न नियमों के तहत पांच लाख तक का जुर्माना और सजा दोनों का भी प्रावधान है. पढ़ें पूरी खबर...

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खाद्य सामग्री के 4 सैंपल हुए फेल

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Published : Apr 7, 2021, 12:19 PM IST

डूंगरपुर.होली के त्योहार के चलते जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था. इस अभियान के दौरान चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से 20 खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 4 सैंपल फेल हो गए हैं. वहीं अब इस मामले में चिकित्सा विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

खाद्य सामग्री के 4 सैंपल हुए फेल

बता दें कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें 4 सैंपल फेल हो गए है. वहीं इन खाद्य पदार्थो में मिलावट, मिस ब्रांडेड और खाने के लिए अयोग्य साबित हुए है. इस सबंध में सीएमएचओ डॉ राजेश शर्मा ने बताया कि फेल सैंपल में बिछीवाड़ा रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित बागेश्री का सीताराम ब्रांड का घी का सैंपल फैल हो गया है. जो इसी ब्रांड का घी जिले में कई दुकानों पर खूलेआम बिकता है.

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वहीं हाईवे पर स्थित रॉयल सेल्यूट होटल से लिया गया पनीर, जय मेवाड़ ब्रांड का मूंगफली का तेल और गामडी अहाड़ा की एक दुकान से जय मेवाड़ ब्रांड का मूंगफली का तेल का सैंपल भी फेल हो गया है. इसके अलावा न्यू बीकानेर मिष्ठान भंडार से लिया गिरधर ब्रांड का घी का सैंपल फेल हो गया है. इसके साथ ही इन खाद्य सामग्री में मिलावट, मिस ब्रांडेड और अनसेफ पाया गया है, जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं है. वहीं अब इन चारों ही मामलों में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें विभिन्न नियमों के तहत पांच लाख तक का जुर्माना और सजा दोनों का भी प्रावधान है.

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