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डूंगरपुर: DST टीम की कार्रवाई, 200 लीटर महुआ शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार - Action on illegal liquor in Dungarpur

डूंगरपुर जिले में डीएसटी टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है साथ ही मौके से 200 लीटर महुआ शराब भी बरामद की है. आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.

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DST टीम की बड़ी कार्रवाई, 200 लीटर महुआ शराब की बरामद

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Published : Jun 17, 2020, 9:29 PM IST

डूंगरपुर. जिला स्पेशल पुलिस टीम ने मंगलवार को अवैध देशी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर किया है. पुलिस ने मौके से 200 लीटर महुआ शराब भी बरामद की है. जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव की ओर से गठित डीएसटी की ओर से लगातार डूंगरपुर जिले में अवैध शराब व अन्य गतिविधियो के खिलाफ कार्रवाई की जा रही हैं. इसी के तहत डीएसटी को सूचना मिली कि धंबोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा कस्बे में एक व्यक्ति अवैध तरीके से देशी शराब बनाकर बेच रहा है.

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जिसके बाद डीएसटी की टीम ने मौके पर दबिश दी. डीएसटी ने जब दबिश दी तो मौके पर ही लोगों को घर में बैठाकर शराब परोसी जा रही थी. पुलिस ने कार्रवाई में मौके पर भारी मात्रा में देशी महुआ शराब बरामद की है. जिसमें करीब 200 लीटर महुआ हथकड़ी शराब को जब्त कर लिया है. इसके बाद डीएसटी ने इस कार्रवाई की सूचना धंबोला थाना पुलिस को दी, जिस पर धंबोला थाना पुलिस ने मामले में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपी रमन डामोर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में आरोपी से पूछताछ कर रही है. बताया जा है कि आरोपी पिछले लंबे समय से अपने घर में ही अवैध शराब का कारोबार कर रहा था. डीएसटी की टीम में शामिल धर्मवीर सिंह राजावत, नवीन, महावीर, यशपाल, मानशंकर, राजेन्द्र, मुकेश ने कार्रवाई को अंजाम दिया.

क्या है आबकारी अधिनियम?

आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत अगर आप शराब तस्करी करते पकड़े जाते हैं तो आप को गिरफ्तार किया जा सकता है. पहले यह धारा जमानती थी. अगर आप इस धारा में पकड़े जाते हैं तो आप को जमानत मिल जाएगी. लेकिन सरकार ने 2018 में इसमें संशोधन किया जिसके तहत धारा 60(क) को गैर जमानती बना दिया गया है. इसमें अब आबकारी की धारा के साथ आईपीसी की धारा 272 और 273 भी लगती हैं. आबकारी की धारा के तहत आप को आजीवन कारावास से लेकर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.

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